Monday, February 17, 2020

एनपीआर उन सभी लोगों के नामों को अपने में सूचीबद्ध करता है जो छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहे हैं, भले ही उनकी नागरिकता कहीं की भी हो। अब इस सूची में से उन सभी नागरिकों को स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा छांटकर अलग किया जायेगा, जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में है, वो चाहे तालुका स्तर पर हो या शहर के स्तर पर। उनके पास खुद को वैध नागरिक साबित करने के लिए कई बार अपील में जाने का अधिकार तो है, लेकिन अंत में जब उनके पास सभी विकल्प खत्म हो जायेंगे, तो उनके नामों को एनआरआईसी से बाहर छांट दिया जाएगा।

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