Friday, April 12, 2019

सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को 15 मई तक बॉन्ड से मिले चंदे का ब्यौरा सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। सभी पार्टियों को यह ब्यौरा 30 मई तक चुनाव आयोग को देना होगा। सरकार ने चुनाव तक इस मामले में दखल नहीं देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह यह दलील दी गई कि पारदर्शिता के लिए कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता।

चंदे देने वालों का नाम क्यों छुपा रही है भाजपा, क्या डोवाल का पाकिस्तानी पार्ट्नर भी दे रहा है चंदा?