SAVE WEST BENGAL FROM TRINAMOOL CONGRESS

RESIST FASCIST TERROR IN WB BY TMC-MAOIST-POLICE-MEDIA NEXUS

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Monday, February 17, 2020

सरकार के पास एनआरआईसी को लागू करने का अधिकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए द्वारा प्रदत्त है, जिसके अनुसार, "केंद्र सरकार अनिवार्य तौर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत है और प्रत्येक पुरुष [या महिला] के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है।" इसकी एक उप-धारा घोषणा करती है कि, "केंद्र सरकार चाहे तो भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार कर सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है।"

शाहीन बाग़ का लक्ष्य होना चाहिए नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए को निरस्त करवाना | न्यूज़क्लिक