SAVE WEST BENGAL FROM TRINAMOOL CONGRESS

RESIST FASCIST TERROR IN WB BY TMC-MAOIST-POLICE-MEDIA NEXUS

(CLICK ON CAPTION/LINK/POSTING BELOW TO ENLARGE & READ)

Saturday, May 2, 2020

कोरोना वायरस के चलते लागू प्रतिबंधों से जिन क्षेत्रों को छूट दी गई है, वहां अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्ज़ी से काम पर नहीं आता है तो कंपनी उन कर्मचारियों का वेतन काट सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने गुरुवार को यह निर्देश दिया है। औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रवींद्र वी. घुगे पांच मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी। इसमें कहा गया था कि एम्पलॉयर्स लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों को सैलरी दें जिसमें प्रवासी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मजदूर, पूर्ण मासिक वेतन पाने वाले लोग शामिल हैं।

अपनी मर्ज़ी से काम पर नहीं आने वालों की वेतन कटौती कर सकती हैं कंपनियां: बॉम्बे हाईकोर्ट | न्यूज़क्लिक