SAVE WEST BENGAL FROM TRINAMOOL CONGRESS

RESIST FASCIST TERROR IN WB BY TMC-MAOIST-POLICE-MEDIA NEXUS

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Monday, March 30, 2020

कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी एक नए आदेश में कहा कि इस अवधि में कंपनियां या नियोक्ता किसी भी श्रमिक व कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेंगे और मजदूरों और छात्रों से मकान मालिक एक महीना का किराया नहीं लेंगे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि मकान मालिक एक महीने की अवधि के लिए को मजदूरों से किराया न वसूलें. इनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, जो कि किराए के मकानों में रहते हैं. गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, ‘सभी नियोक्ता, चाहे वह उद्योग में हों या दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, लॉकडाउन की जिस अवधि में उनके प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्‍थल में नियत तिथि पर बिना किसी कटौती के करेंगे.’

लॉकडाउन: वेतन में कटौती न करने, मज़दूरों और छात्रों से किराया न लेने का आदेश